Organization:
- cms.rbi.org.in
Toll Free Number(s):
14448 (For Complaint, 24/7)
14440 (Missed Call Service For Fraud Related Query)
Website:
RBI के नियमों के अनुसार, आप सीधे CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकते जब तक आपने पहले अपने बैंक से संपर्क न किया हो।
- CMS पोर्टल में शिकायत करने से पहले आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर सपोर्ट में संपर्क करना होगा और ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या शाखा में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी। अपनी शिकायत का Reference Number अवश्य नोट करें।
- बैंक को आपकी शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होता है। यदि आपको आपकी समस्या का समाधान 30 दिनों के अन्दर नहीं मिलता है या फिर आप बैंक द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप अपनी शिकायत RBI के CMS पोर्टल में दर्ज करा सकते है।
- सब से पहले RBI के CMS पोर्टल पर जाये और “File a Complaint” पर क्लिक करें, फिर नियम और शर्तें को पढ़ कर स्वीकार करने के लिए “I Accept” पर क्लिक करके आगे बढ़ें
- यहाँ शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए उस नंबर पर एक ओटीपी भेजा जायेगा, ओटीपी दर्ज कर के नंबर वेरीफाई करे।
- OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमे आपको आपकी शिकायत के सम्बन्ध में पूछी गयी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे की शिकायत के शिकायतकर्ता का प्रकार, शिकायतकर्ता का पता , उम्र और उस बैंक/संस्थान का नाम जिसकी शिकायत करनी है।
- इसके बाद शिकायत की पूरी जानकारी दें जैसे की –
- आपने कब बैंक/संस्थान से संपर्क किया था
- बैंक/संस्थान से मिली complaint receipt या Reference Number का उल्लेख करें
- बैंक/संस्थान को भेजी गई शिकायत की कॉपी
- बैंक/संस्थान का जवाब (यदि हो) और अन्य संबंधित दस्तावेज़
- सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लें फिर “Submit” बटन पर क्लिक कर के अपनी शिकायत दर्ज कर लें।
इसके बाद RBI आपकी शिकायत को संबंधित बैंक, NBFC या वित्तीय संस्था को फॉरवर्ड कर देता है। उस संस्था को एक तय समयसीमा (औसतन 30 दिनों के अंदर) जवाब देना होता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल में जा के Complaint Reference Number से ट्रैक भी कर सकते हैं। RBI CMS पोर्टल आपको शिकायत की प्रगति के बारे में नियमित रूप से ईमेल, SMS या पोर्टल द्वारा सूचित करता है। जब संबंधित बैंक/संस्थान जवाब देता है या कार्यवाही पूरी हो जाती है, तो RBI CMS पोर्टल आपको final response भेजता है, जिसमे बताया जाता है कि:
- शिकायत का समाधान कैसे हुआ,
- क्या कार्यवाही की गई,
- आप संतुष्ट हैं या नहीं।
- यदि आपको समाधान उचित नहीं लगता है, तो आप फिर से पोर्टल पर प्रतिक्रिया (feedback) या अपील कर सकते हैं।
- कुछ मामलों में आप Banking Ombudsman से भी संपर्क कर सकते हैं।